30 साल बाद मोटर यान कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश

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नई दिल्ली। देश में जो भी लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे उनके लिए अब सरकार नया कानून लेकर आई है। नशे की हालात में वाहन चलाते पकड़े जाने पर अब दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लोकसभा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह विधेयक पेश किया है। उन्होंने बताया की 1988 के मोटर यान कानून में 30 साल बाद संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह सबसे बड़ी बात है की 30 साल बाद इस कानून में बदलाव होगा। इसकेे साथ ही नशे में वाहन चलाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आएगी। उन्होंने विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने की सदन से अपील करते हुए कहा कि देश में दुनिया में सबसे ज्यादा पांच लाख सड़क हादसे सालाना होते हैं जिनमें डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। गडकरी ने इन हादसों के लिए कम प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नियमों से लेकर यातायात नियमों को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही कहा कि जनता में यातायात नियमों के प्रति न सम्मान है और न ही डर।
उन्होंने बताया कि विधेयक में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्यों के लिए ई गर्वनेंस को अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है और एक व्यक्ति चार चार राज्यों में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है।

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