जयपुर। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम कनिष्क सैनी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान संख्या 681, मैसर्स राष्ट्रीय केरोसीन पोलर यूनियन के संचालक सुरेश सिंह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सांगानेर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। सैनी ने बताया कि जांच के दौरान इस उचित मूल्य दुकान को 29 मई को निलम्बित कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि सुरेश सिंह द्वारा दुकान संख्या 681 के साथ समय-समय पर सम्बद्ध दुकान संख्या 664, 663 एवं 665ए के संचालन में गम्भीर अनियमितता बरती गई एवं खाद्यान्न गेहूं की कुल मात्रा 292.64 क्विंटल एवं 57 किलोग्राम दाल का गबन किया गया है। उचित मूल्य दुकानों की जांच एवं निरीक्षण में पोस मशीनों में प्रदर्शित स्टॉक के मुकाबले भौतिक रूप से दुकान में स्टॉक कम पाया गया। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि सुरेश सिंह ने दुकान संख्या 665-ए के पेटे 28 दिसम्बर 2019 व 27 फरवरी 2020 को थोक विक्रेता क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. जयपुर से कुल 111. 93 क्विंटल गेहूं की आपूर्ति प्राप्त कर पोस मशीनो में ऑनलाइन रिसीव किये बिना ही ऊपर के ऊपर ही गेहूं का गबन कर खुर्द बुर्द कर दिया। सैनी ने बताया कि जयपुर शहर में कार्यरत कुल 572 उचित मूल्य दुकानदारों में से अधिकतर दुकानदारों द्वारा कोविड महामारी में बेहतरीन कार्य करते हुये गत तीन माह में लाभार्थियों में लगभग 2 लाख क्विंटल से अधिक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया गया है। परन्तु कुछ दुकानदारो द्वारा चुनौती की इस घड़ी में भी अपने भ्रष्ट आचरण का परिचय देते हुये विभिन्न तरीको के माध्यम से खाद्यान्न का गबन किया गया है, जिनके विरूद्ध जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच पूरी कर अपराधिक प्रकरण (एफआईआर) दर्ज करवाये जायेंगे। सुरेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी रसद अधिकारी कार्यालय प्रथम में कार्यरत प्रवर्तन निरीक्षक अरविन्द सिंह शेखावत द्वारा 2 जुलाई को दर्ज करवाई गई है।