प्रवासी एवं अन्य विशेष श्रेणी के परिवारों को खाद्यान्न सहायता योजना के लिए किए जा रहे सर्वे में कोई पात्र व्यक्ति नहीं छूटे -जिला कलक्टर

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जयपुर। जिला कलक्टर डाॅ.जोगाराम ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को 37 श्रेणियों में शामिल, फुटकर, लघु व्यवसायी, स्वरोजगारी एवं लाॅकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से लौटे प्रदेष के प्रवासियों एवं दूसरे राज्यों के यहां कार्यरत प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ देने की योजान्तर्गत सर्वे पूरा कर डेटा ईमित्र साइट पर अपलोड करने के निर्देष दिए हैं। उन्होेंने बाहर से आए सभी लोगों के एसएसओ आईडी पर अपलोड किए गए डेटा में जनाधार नम्बर की एंट्री भी करने के निर्देष दिए हैं।
जिला कलक्टर ने गुरूवार को वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देषित करते हुए कहा कि कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न सहायता देने का यह राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस योजना में ऐसे लोगों को लाभ दिया जाना है जो कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट की वजह से जीवनयापन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसमें निर्धारित श्रेणी में शामिल एक भी पात्र परिवार छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निर्देषानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर गु्रप एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों एव ंबीएलओ के माध्यम से यह सर्वे 31 मई तक पूरा किया जाना है।
डाॅ.जोगाराम ने कहा कि बाहर से लौटे लोगों के आंकडे़ विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चैक पोस्टों, टेªन, बसों से आए लोगों के डेटा के अलावा ग्राम पंचायत में पीओ के स्तर पर बनी समिति से भी डेटा उपखण्ड अधिकारी के पास आता है। इसके अलावा भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिना कहीं रजिस्टेªषन क्षेत्र में पहंुचे हों। ऐसे में अगर कोई पात्र व्यक्ति सर्वे में छूट जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तहसीलदार और उपखण्ड अधिकारी की होगी। उन्होंने बाहर से आए लोगों के बारे में एसएसओ आइडी पर फार्म चार की एंट्री में जनाधार संख्या आवष्यक रूप से उल्लेखित करने के निर्देष दिए।
डाॅ.जोगाराम ने शहरी क्षेत्रों में भी विभिन्न ईआरओ को खाद्यान्न सहायता योजना के लिए सर्वे जल्द पूरा करने के निर्देष दिए। उन्होंने निर्देष दिए कि सभी ईआरओ शुक्रवार को ही अपने क्षेत्र के बीएलओ की बैठक लेकर सर्वे के सम्बन्ध में आवष्यक कार्यवाही कर लें। उन्होंने कहा कि बीएलओ को फील्ड की अच्छी जानकारी रहती है, इसलिए इस व्यवस्था को और मजबूत करें ताकि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक बिना त्रुटि एवं जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। डीओआईटी अधिकारी द्वारा पीपीटी के माध्यम से सर्वे के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। वीडियो कांर्फे्रस में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भारती दीक्षित, आयुक्त नगर निगम वी.पी.सिंह, सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीएसओ शहर एंव ग्रामीण, उपखण्ड अधिकारी, विभिन्न ईआरओ, डीओआईटी अधिकारी एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।
ईमित्र के माध्यम से पात्र व्यक्ति स्वयं भी कर सकते हैं आवेदन
जिला कलक्टर डाॅ.जोगाराम ने बताया कि निर्धारित 37 श्रेणियों में शामिल विषेष परिवारों, दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासियों एवं राज्य में कार्यरत अन्य राज्यों के प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सहायता प्रदान करने की योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित 37 श्रेणियों में शामिल व्यक्ति एवं प्रवासी स्वयं भी पोर्टल http://www.emitra.rajasthan.gov.in     पर जाकर Migrant and Non-NFSA Family Food Survey    शीर्षक के जरिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मोबाइल एप के माध्यम से भी यह आवेदन किया जा सकता है।

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