पंचायत समितियों के प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी सम्पन्न

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जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार जयपुर जिले की पंचायत समितियों के प्रधान एवं विभिन्न पंचायत समिति सदस्यों के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों एवं महिलाओं के लिए लॉटरी प्रक्रिया से श्रेणीवार आरक्षण एवं आवंटन किया गया। जिला कलक्टर डॉ. जोगाराम की अध्यक्षता में लॉटरियां मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों तथा मीडिया की मौजूदगी में निकाली गई। जिला कलक्टर डॉ. जोगाराम ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया से पहले उपस्थित जनप्रतिनिधियों को प्रजेंटेशन के जरिए प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए श्रेणीवार आरक्षण एवं आवंटन की जानकारी दी गई। लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद सर्वप्रथम बस्सी, तूंगा, चाकसू, कोटखावदा, जोबनेर तथा किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समितियों के सदस्यों की लॉटरी निकाली गई।
बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा तथा चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी लॉटरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे। प्रक्रिया के अंत में 22 पंचायत समितियों के प्रधान पद के लिए श्रेणीवार लॉटरी निकाली गई।
डॉ. जोगाराम ने बताया कि लॉटरी के बाद किए गए आवंटन के अनुसार पंचायत समिति माधोराजपुरा, मौजमाबाद, किशनगढ़ रेनवाल तथा जोबनेर के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगे। पंचायत समिति कोटखावदा, तूंगा और आंधी के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे। पंचायत समिति पावटा, जालसू, गोविंदगढ़ और चाकसू के प्रधान पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अलावा शेष पंचायत समितियों के प्रधान पद अनारक्षित रहेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय पुरुषोत्तम शर्मा ने पूरी लॉटरी प्रक्रिया का संचालन किया।

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