जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को चमत्कारिक दवाइयों और अश्लील विज्ञापनों के मामले में दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका सहित राजस्थान के कई अखबारों को फटकार लगाई है। इन अखबारों पर ड्रग्स एण्ड मेडिकल एक्ट के तहत चमत्कारिक दवाइयों के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर रोक के बावजूद इस एक्ट की धज्जियां उड़ाने के आरोप पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि यह अखबार खुद को सरकार से बड़े समझने लगे हैं और मनमानी पर उतर आए हैं। उन्होंने इस प्रमुख अखबारों को इस एक्ट की सख्ती से पालना करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अखबार प्रबंधन से इस मामले में जवाब मांगा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के.एस.झवेरी और गोवर्धन बाढ़दार ने इस मामले में दैनिक भास्कर का जवाब नहीं आने और पत्रिका के जवाब से संतुष्ठ नहीं होने के बाद इन दोनों अखबारों को फटकार लगाई।
इस मामले में किशोर वर्मा ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग्स एण्ड मेडिकल एक्ट के तहत चमत्कारिक दवाइयों के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर रोक है। इसके बावजूद अखबारों द्वारा इस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस सम्बंध में पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस एक्ट का उल्लंघन करने पर रोक लगाई थी। आज कल अखबारो में भ्रमित करने वाले ऐसे चमत्कारिक दवाइयों, यंत्रों की भरमार रहती है। जो आम जनता को खासा प्रभावित करते हैं।