नई दिल्ली। सरकार ने नकद लेनदेन के लिए 3 लाख रुपए की जो सीमा तय की थी, उसे घटाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यह जानकारी खुद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने दी है। मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त संशोधन विधेयक में इसका प्रस्ताव रखा गया। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि अब इससे ऊपर की राशि का लेन-देन करने पर, या इस नियम का उल्लंघन करने पर लेनदेन की राशि के बराबर यानी 100 फीसद जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के आधार पर 3 लाख से अधिक के नकद लेन देन पर रोक लगाई थी। बता दें कि सरकार ने आम बजट 2017-18 को पेश करने के दौरान इस प्रावधान का ऐलान किया था और इस नियम की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 से होनी थी, लेकिन लागू होने से पहले ही नकद लेन-देन (कैश ट्रांजेक्शन) की सीमा को घटाकर 3 से 2 लाख कर रुपए दिया गया है। अगर अब आप चार लाख रुपए की नकदी (कैश) लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आप किसी से 30 लाख रुपए की नकदी लेते हैं तो जुर्माना राशि 30 लाख रुपए ही होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो नकद स्वीकार करेगा।