चेन्नई। तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता का गुप्त बेटा होने का दावा करने वाले एक शख्स को मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस आर. महादेवन ने उसे ऐसे बेतुके दावा पर धमकाते हुए कहा, मैं तुम्हें सीधे जेल भेज सकता हूं। मैं पुलिस अधिकारी से कह सकता हूं कि वह तुम्हें जेल लेकर जाएं। जे. कृष्णमूर्ति नाम के इस शख्स ने कोर्ट में जाकर कहा कि वह जयललिता और दिवंगत तेलुगु अभिनेता शोबन बाबू का बेटा है। उसने अपने दावे के समर्थन में गोद लेने के दस्तावेज़ (डीड ऑफ एडॉप्शन) समेत काफी डॉक्यूमेंट्स सौंपे। इसके साथ ही, उसने कोर्ट से इस बात की भी मांग की कि उसे जयललिता का बेटा घोषित किया जाए। जे. कृष्णमूर्ति ने जयललिता के आवास पोएज गार्डन समेत उनकी सभी संपत्तियों पर अपना हक़ जताया। जे. कृष्णमूर्ति ने जयललिता की सहयोगी और एआईडीएमके की महासचिव वी.के. शशिकला से अपनी जान का ख़तरा बताते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक से फौरन सुरक्षा देने की भी मांग की। जस्टिस महादेवन ने कहा कि कागजात पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने आगे कहा, अगर ये कागजात किसी एजकेजी में पढ़ने वाले छात्र के सामने भी दिए जाएंगे तो वह ये जरूर बता देगा कि यह पूरी तरह से फर्जी है। तुमने वह फोटो लगायी जो सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। क्या तुम जानते हो कि कोई भी जाकर पीआईएल दाखिल कर सकता है? इस शख्स के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से फर्जी है। इसका ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स कहां है? जज ने आगे कहा कि कृष्णमूर्ति को चेन्नई सिटी पुलिस आयुक्त के सामने पेश होना चाहिए और अपने सभी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सौंपना चाहिए।