नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में सरकार गठन को लेकर रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। कोर्ट ने मनोहर पर्रीकर के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को 16 मार्च तक सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस की उस याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने गवर्नर के फैसले पर सवाल उठाया था। इस याचिका में कहा गया था कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि भाजपा को सरकार बनाने के लिए कम नंबर होने के बाद भी आमंत्रित कर लिया गया। इस प्रकरण के बाद पर्रीकर आज शाम को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आदेश देने से पूर्व कांग्रेस को कोर्ट से फटकार भी खानी पड़ी। कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि ‘जो बातें आप यहां कह रहे हैं उन्हें गोवा में गवर्नर के समक्ष क्यों नहीं कहा’। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि आखिर सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी काग्रेस ने गवर्नर के समक्ष अपना दावा पेश क्यों नहीं किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आखिर कांग्रेस जितने विधायकों का दावा कर रही है वह कहां है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि नंबर वास्तव में सरकार बनाने के लिए काफी अहम है। कांग्रेस द्वारा यह याचिका गवर्नर के उस फैसले के खिलाफ की गई है जिसमें राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रीकर को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है।