जयपुर। एडिशनल कमिश्नर द्वितीय राहुल प्रकाश ने जारी किये आदेश। पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनयम 2005 के तहत की जायेगी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य। सार्वजनिक स्थल पर दो व्यक्तियो के बीच दो गज की दूरी जरुरी। अब वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही कोविड 19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। रैली, जुलूस, सभा और सार्वजनिक समारोह इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित। उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को रखा बाहर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा व बीकानेर में रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। संवेदनशील जिलों में 85 फीसदी तक ही कर्मचारियों को कार्यालय मे बुलाया जाएगा।