निर्वाचन प्रभावित पंचायत समिति क्षेत्रों में 15 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू

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जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा 7 सितम्बर को घोषित कार्यक्रम अनुसार पंचायती राज चुनाव 2020 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु जिला जयपुर के पुलिस आयुक्तालय (कमिश्नरेट) क्षेत्र के अलावा जयपुर जिले के पंचायत समिति क्षेत्र आंधी, किशनगढ़-रेनवाल, फागी, बस्सी, माधोराजपुरा, दूदू, जोबनेर, कोटपूतली, जमवारामगढ़, कोटखावदा, चाकसू, शाहपुरा, सांभर, तुंगा की सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में सोमवार, 7 सितम्बर मध्य रात्रि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 15 अक्टूबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। आदेषानुसार इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डिात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेशानुसार इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र- शस्त्र एवं अन्य हथियार जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्युटी पर तैनात सुरक्षा बलों, होमगार्ड एवं मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति द्वारा लाठी, बैशाखी का उपयोग करने, राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे सदस्यों पर लागू नहीं होगा। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा।
संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग हेतु ही ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति में व्यवधान होता हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति भाषायी, जातीय या सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा। न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो- वीडियों कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार- प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा। और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेंगा अथवा करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा या करवायेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा और न ही करवायेगा। आदेषानुसार मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों, या पूजा के अन्य स्थानों, चिकित्सा स्थलों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा। मतदान केन्द्र या इसके आस-पास किसी भी व्यक्ति द्वारा पहचान स्लिप के रूप में पोस्टर, झण्डे, चुनाव चिह्न या अन्य किसी विज्ञापन सामग्री का प्रदर्शन या उपयोग नहीं किया जायेगा। ब्व्टप्क्-19 महामारी के तहत जारी भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विभाग द्वारा के विभिन्न दिशा निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक होगा।

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