राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में देरी पर तय होगी जिम्मेदारी, उपखंड अधिकारियों को जिला कलक्टर ने दिए निर्देश

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जयपुर। जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने निर्देश दिए हैं कि तहसील, उपखण्ड एवं अन्य राजस्व कार्यालयों में आने वाले राजस्व सम्बन्धी सभी कार्यों का नियमानुसार एवं समयबद्ध रूप से शत प्रतिशत निस्तारण किया जाए। अनावश्यक रूप से कार्याें को टालने, देरी करने एवं अनिर्णित छोड़े जाने को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व सम्बन्धी सभी मामलों का निपटान शुद्ध रूप से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही किया जाए। नेहरा ने गुरूवार को जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, तहसीलदारों एवं अन्य को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण जरूरी है, कोई भी कार्य अनिर्णित नहीं छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि भू-रूपान्तरण के प्रकरणों में 90 दिन नियत हैं। अगले 90 दिन में ऐसे बकाया प्रकरण निस्तारित नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से कलक्टर कार्यालय आ जाएंगे एवं तहसीलदार के स्तर पर पेंडिंग रहने पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आ जाएंगे। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। इसी तरह सीमांकन का कार्य अधिकतम 15 दिन मे नहीं किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। नेहरा ने कहा कि उच्चधिकारी से मार्गदर्शन मांगे जाने के बहाने प्रकरणों के निस्तारण में देरी की प्रवृत्ति ठीक नहीं है अब ऐसा नहीं चलेगा। इसी प्रकार पेट्रोल पम्प एनओसी आदि के मामले भी नियमानुसार स्वीकृत या रिजेक्ट किए जाएं, पेंडेंसी नहंी रहनी चाहिए। अधिकारियों को देखना चाहिए कि अपने काम के लिए कार्यालय आने वालों को परेशान नहीं होना पडे़। इसके लिए अधिकारी ज्यादा से ज्यादा समय अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहें। नेहरा ने निर्देश दिए कि बिना पंजीकृत कागजात के किसी रेवेन्यू मामले में स्टे नहीं दिया जाए। सीमाज्ञान कराते समय पटवारी सरपंच एवं वार्ड पंच आदि जनप्रतिनिधियों को साथ रखें। पटवारी पटवारघर में या तहसील कार्यालय में आमजन को उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर खातेदारी के समस्त प्रकरणों का परीक्षण किया जाएगा एवं ऐेसे सभी मामलों की जानकारी राजस्व शाखा को देनी होगी। जिला कलक्टर ने एनएफएस के गेहूं वितरण की समुचित मॉनिटरिंग एवं सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए हाल ही घोषित 1 हजार रूपए की आर्थिक सहायता समयबद्ध रूप से जरूरतमंदों को वितरण करने के भी निर्देश दिए। नेहरा ने विधानसभा के बकाया प्रकरणों को 15 दिवस में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रवासियों की जानकारी राजकौषल पोर्टल पर जल्द से जल्द मैपिंग करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों को देखते हुए खासकर नगर पालिका क्षेत्रों में भीड़भाड पर नियंत्रण रखें। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीओ कोरोना पॉजिटिव मिलने पर स्वयं मौके पर जाएं एवं पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर तार्किक एवं त्वरित रूप से कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण करें। उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति का ध्यान रखें। नेहरा ने कहा कि बीडीओ को शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं और कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क पहनने, नहीं थूंकने जैसे नियमों के मामले में पुलिस, नगरपालिका के साथ वे भी आदतन उल्लंघनकर्ताओं के चालान बना सकते हैं।
वीडियो कांफ्रेस में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम इकबाल खान, द्वितीय पुरूषोत्तम शर्मा, तृतीय राजेन्द्र कविया, चतुर्थ अशोक कुमार, नॉर्थ बीरबल सिंह, साउथ शंकरलाल सैनी, ईस्ट राजीव पाण्डे, एसडीएम जयपुर युगान्तर शर्मा, सांगानेर घनश्याम शर्मा एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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