जयपुर। 31 अगस्त 2019 के बाद अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए एवं गंभीर घायल होने पर 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में संषोधन किया गया है। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 एवं 161 के अन्तर्गत ‘‘तोषण निधि स्कीम के अन्तर्गत सहायता राषि दी जाती है। पूर्व में अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस स्कीम के अन्तर्गत 25 हजार रुपए एवं गंभीर घायल होने पर 12 हजार 5 सौ रुपए दिए जाने का प्रावधान था। जैन ने बताया कि राज्य में मोटरयान संषोधन अधिनियम -2019, 1 सितम्बर 2019 से प्रभावी हो चुका है। अब मोटरयान अधिनियम की धारा 161 में संषोधन कर तोषण निधि में दी जाने वाली राषि को बढा दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपए की नियत राषि या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर राषि एवं गंभीर घायल को 50 हजार की नियत राषि या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर राषि दी जा सकेगी। जैन ने सभी जिला कलक्टरों को सम्बन्धित प्रकरणों में नए प्रावधानों के अनुसार ही राषि के भुगतान हेतु निर्देषित किया है।