अलवर। अलवर जिले में वृद्धा से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-3) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने गुरुवार को वृद्धा की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश भी दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया जिले के एक ग्रामीण इलाके में 28 जून 2018 की रात 70 वर्षीय वृद्धा अपने घर में अकेली सो रही थी। इसी दौरान आरोपी युवक घर में घुस गया और वृद्धा से बलात्कार किया। विरोध करने पर युवक ने वृद्धा की सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी। घटना के सम्बन्ध में वृद्धा के परिजनों ने 29 जून को थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में उसके खिलाफ चालान पेश किया। मामले में न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने सुनवाई पूरी कर युवक को बलात्कार और हत्या दोषी मानते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।