राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की, खुलेगी नाई की दुकान ओर ब्यूटी पार्लर

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जयपुर । राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत यह गाइड लाइन जारी की गई है। जिसके तहत स्पोर्ट्स कॉन्पलेक्स खुलेंगे लेकिन केवल खिलाड़ी और कोच, स्टाफ को अनुमति होगी।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में कैंटीन नहीं खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स ,खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेंगी।
नाई की दुकान ,सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
पान, गुटखे पर रोक जारी रहेगी। रेड जोन में ऑटो बस बंद रहेगी। ऑरेंज जोन में ऑटो ,बस आदि चलेंगे। ग्रीन जोन में ऑटो, बस सेवा शुरू होंगी। रेड जोन में शिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। किसी भी तरह के आयोजनों पर रेड जोन में पाबंदी रहेगी। ऑरेंज ज़ोन में ऑटो ,बस शर्तों के साथ चलेंगे। ग्रीन जोन में भी ऑटो बस सेवा शुरू होंगी। ग्रीन जोन में स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स खुलेंगे। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी-सरकारी कार्यालय खुलेंगे। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। दुकान में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे, बिना मास्क दुकान में जाने की इजाजत नहीं होगी। कर्फ्यू इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं रहेगी।

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