नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा शराब पर ‘विशेष कोरोना शुल्क’ लगाने जाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी शराब ब्रांडों के एमआरपी पर 70 प्रतिशत ‘विशेष कोरोना शुल्क’ लगाने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले 4 मई के आदेश पर अदालत में दायर याचिकाओं पर पीठ ने सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस बाबत जवाब तलब किया है। अदालत अब मामले की सुनवाई 29 मई को करेगी।