जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुरूवार को राज्य में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के संबंध में जिला कलक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई-पास के कोई व्यक्ति अन्तर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में जिला कलक्टर ई-पास जारी कर सकेंगे। गुप्ता ने बताया कि राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप पात्रता पूरी करने वाले व्यक्ति को जिला कलक्टर की अनुशंसा पर गृह विभाग के स्तर पर अनुमति जारी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ई-एनओसी के उपरान्त ही दूसरे राज्य से राजस्थान आने वालों के लिए
परमिट जारी किया जा सकेगा। मुख्य सचिव नेे कहा कि चूंकि लॉकडाउन लागू होने के कारण प्रदेश में फंसे ऐसे श्रमिक जो शिविरों में रह रहे थे, उन्हें उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है। इसलिए प्रदेश में ट्रांजिट शिविरों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र की गाइडलाइन के अनुरूप जो श्रमिक अन्य राज्यों से आए हैं, उन्हें आवश्यक रूप से 14 दिन क्वारेंटाइन में रहना होगा। जिला कलक्टर सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों की हर हाल में पालना हो। बार्डर पर प्रवासी श्रमिकों के आगमन के साथ ही उनके मेडिकल चकअप तथा उसकी सूचना संबंधित जिले को दें ताकि सभी प्रवासी श्रमिकों का क्वारेंटाइन सुनिश्चित किया जा सके।