जयपुर। राज्य सरकार कोरोना महामारी को लेकर अब सख्त नजर आने लगी है। सरकार द्वारा बार बार लॉक डाउन का पालन करने ओर मुंह पर मास्क लगाने का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग इसका पालन नही कर रहे है। ऐसे में सरकार ने अब सख्ती दिखाते हुए इन लोगो पर कार्रवाई का मन बना लिया है। आज से लागू मॉडिफाइड लॉक डाउन में अगर कोई बिना मास्क पहने घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसे एक साल तक जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे लोगो पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गए हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला क्लेक्टरर्स को आज से 3 मई तक लागू मॉडिफाइड लॉक डाउन के दौरान मास्क पहनने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करवाने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि वह एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सफाई निरीक्षक से आदेशों की सख्ती से पालना करवाएं और इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें।