गुरमीत राम रहीम को रेप केस में 10 साल की सजा

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रोहतक। साध्वी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह ने आज सजा सुना दी है। राम रहीम को सीबीआई कोर्ट की और से 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा साध्वी के साथ रेप के मामले में सुनाई गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में ही सीबीआई की विशेष अदालत लगी। जहां राम रहीम पहले से ही बंद थे। अदालत की कार्रवाई शुरू होने के बाद न्यायाधीश ने सजा का एलान कर दिया। इसके मद्देनजर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। शरारती तत्वों की और से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में गोली मारने के आदेश दिए गए है। रोहतक में नौ हजार पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सेना को भी अलर्ट रखा गया है। रोहतक कैथल और पंचकूला में सभी स्कूलों और कॉलेज बंद हैं। हरियाणा में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट मोबाइल सेवाएं निलंबित है। पंजाब में भी एहतियातन 29 अगस्त तक इंटरनेट मोबाइल सेवाओं को निलंबित रखा गया है। राम रहीम को 25 अगस्त को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में 38 लोग मारे गए थे।

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