इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सीनेट ने बहुप्रतिक्षित हिन्दू विवाह अधिनियम को पारित कर दिया है। इस विधेयक पर 26 सितंबर, 2015 को नेशनल असेंबली की सहमति की मुहर लगी थी और अगले हफ्ते राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बनने वाला है। इस विधेयक के जरिए शादी संबंधित कागजात मिलेंगे जो सबूत होंगे और इससे मुख्यत हिंदू महिलाओं को मदद मिलेगी। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए यह पहला पर्सनल लॉ होगा जो पंजाब, बलूचिस्तान ओर खैबर पख्तून-ख्वा में लागू होगा। सिंध ने पहले से ही अपना हिंदू विवाह कानून बना लिया है। कानून मंत्री जाहिद हमीद द्वारा संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया और इस पर किसी तरह का विरोध नहीं दर्ज किया गया। भारी बहुमत के साथ 2 जनवरी को मानवाधिकार पर सीनेट की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि जमात उलेमा ए इस्लाम फज्ल के सीनेटर मुफ्ती अब्दुल सत्तार ने यह कहते हुए विरोध जताया कि संविधान ऐसी चीजों के लिए काफी है।